लखीमपुरखीरी, अगस्त 13 -- मैगलगंज। नेशनल हाईवे पर हादसों के बाद घायलों को समय से उपचार उपलब्ध कराने के लिए एनएचएआई ने एंबुलेंस सेवाओं को लेकर सख्त व्यवस्था लागू की है। अब इमरजेंसी कॉल को एक मिनट के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय के बाद होने वाली प्रत्येक अतिरिक्त मिनट की देरी पर संबंधित एंबुलेंस सेवा ठेकेदार पर पांच हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी पढ़ें- हादसे के पीड़ितों को 10 मिनट में मिलेगी एंबुलेंस, देरी पर भारी जुर्मानानई व्यवस्था का उद्देश्य नई व्यवस्था के तहत हादसे की सूचना मिलने से लेकर एंबुलेंस के घटनास्थल पर पहुंचने और घायल को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए भी समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों में घायलों को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना और एंबुलेंस पहुंचने में ...