संभल, जुलाई 29 -- संभल जिले के ग्राम सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर स्थित मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट से वक्फ कमेटी को अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मस्जिद के पूर्व मुतवल्ली हाजी शमीम पर लगाए गए हर्जाने की वसूली पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही तहसीलदार और जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों से जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामला ग्राम सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर में स्थित वर्षों पुरानी मस्जिद से जुड़ा है। प्रशासन ने लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर इसे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण मानते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई की थी। यह भी पढ़ें- मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट तहसीलदार संभल ने 29 नवंबर 2025 को एकपक्षीय आदेश पारित किया था। वक्फ कमेटी का कहना है कि इस ...