हाजीपुर, जून 23 -- Bihar Corruption News: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर टाउन थाना की पूर्व सब-इंस्पेक्टर पूनम कुमारी को रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। मंगलवार को मिली ताजा प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, विशेष कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व महिला दारोगा को न सिर्फ जेल की सजा दी, बल्कि उन पर दस हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त समय जेल में काटना होगा। कोर्ट के इस कड़े रुख से रिश्वतखोर अधिकारियों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यह भी पढ़ें- बिहार राज्य खेल सम्मान 2026 के लिए आवेदन कल से शुरू, जानें आखिरी तारीख10 हजार घूस लेते रंगे हाथ दबोची गई थीं दारोगा इस मामले की शुरुआत साल 2024 में हुई थी, जब पून...