अलीगढ़, जुलाई 1 -- अलीगढ़। हाउस टैक्स में छूट का लाभ करदाताओं को अब 31 जुलाई 2026 तक मिलेगी। 30 जून 2026 को छूट की अवधि समाप्त हो रही थी। जिस पर मेयर प्रशांत सिंघल के दिशा निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं को राहत देते हुए छूट का समय 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। ऑनलाइन पर 15 फीसदी व ऑफलाइन टैक्स जमा करने पर 12 फीसदी छूट मिलेगी। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि किसी करदाता के बिल में गड़बड़ी है तो वह आपत्ति दाखिल कर सकता है। आपत्ति का निस्तारण 15 दिनों में किया जाएगा। यह भी पढ़ें- उपभोक्ताओं को हाउस टैक्स के साथ जलकर व जल मूल्य का भी बिल मिलेगा

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