नई दिल्ली, फरवरी 4 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को तगड़ा झटका देते हुए चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने के लिए और वक्त देने की उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया और उनकी अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें शाम 4 बजे संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा कि और मोहलत देने का कोई आधार नहीं है, साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत उन्हें पहले ही दो दिन का अतिरिक्त समय दे चुकी है। चेक बाउंस के इस केस में मई 2024 में एक निचली अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को छह-छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।'अब नरमी दिखाने का कोई आधार नहीं बचा' बुधवार को राहत पाने की आखिरी कोशिश करते हुए राजपाल यादव ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई और संबंधित जेल अध...