बरेली, मई 4 -- बरेली, मुख्य संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली प्रशासन से घंघोरा पिपरिया गांव में धार्मिक स्थल के ध्वस्तीकरण का कारण पूछा है। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के क्रम में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बताते हुए अपना उत्तर भेज दिया है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के घंघोरा पिपरिया गांव में अवैध धार्मिक स्थल पर सात फरवरी को प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। भारी पुलिस बल के साथ ग्राम समाज की करीब 300 वर्ग गज जमीन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। प्रशासन का कहना था कि संबंधित पक्ष को कई बार नोटिस जारी किए गए थे और अतिक्रमण हटाने का मौका भी दिया गया था। तय समय सीमा के भीतर नोटिस पर अमल नहीं हुआ। इसके बाद बुलडोजर चलाया गया। 13 फरवरी को गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बुलडोजर कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए...