प्रयागराज, जुलाई 2 -- Allahabad Highcourt Order: गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेघा रूपम ने गुरुवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर भुगतान ग्रैच्युटी अधिनियम के तहत जारी वसूली नोटिस का पालन न होने और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी के लिए बिना शर्त माफी मांगी। साथ ही कोर्ट को आश्वस्त किया कि नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए नई कंपनी उमा मेडिकेयर लिमिटेड के नाम पर नया वसूली नोटिस जारी किया जाता है तो प्रशासन उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कोर्ट ने प्रशासन की ओर से मिले पुख्ता आश्वासन और परिस्थितियों को देखते हुए सभी याचिकाओं को आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ निस्तारित कर दिया। ​यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की ने महेंद्र दत्त शर्मा सहित चार अन्य की याचिकाओं पर उनके अधिवक्ता राधेश्याम द्विवेदी और अपर महाधिवक्ता अशोक मे...