बरेली, नवम्बर 14 -- बरेली, विधि संवाददाता। स्नैपचैट से दोस्ती कर हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा को बहलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम रामानंद ने आरोपी दो बच्चों के बाप की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना फरीदपुर में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि भुता क्षेत्र के गांव ककराकला निवासी विशाल राठौर उसके पड़ोस में किराये पर रहता था। विशाल दो बच्चों का पिता था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। 10 अक्तूबर 2025 को विशाल 15 वर्षीय बेटी को लेकर भाग गया। बरामद किशोरी ने बताया था कि स्नैपचैट से विशाल से दोस्ती हुई थी। विशाल ने उसे टनकपुर और दिल्ली में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विशाल राठौर को जेल भेजा था।
हिंदी हिन्दुस्तान क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.