बुलंदशहर, दिसम्बर 23 -- बहुचर्चित बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप में मां-बेटी से गैंगरेप करने के मामले में सोमवार को पांचों अभियुक्तों को न्यायाधीश विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय ने सोमवार को उम्रकैद और 1.81-1.81 लाख रुपये अर्थदंड की सुजा सुनाई थी। न्यायिक अभिरक्षा में पांचों अभियुक्तों को जिला कारागार भेज दिया गया। जिला कारागार की बैरक नंबर 11 बी में इन्हें रखा गया है। बताया जाता है कि सभी अभियुक्त रातभर करवटें बदलते रहे। सजा के बारे में ही सोच-विचार करते रहे। जेल प्रशासन इन पर अतिरिक्त निगरानी रख रहा है। विदित हो कि नेशनल हाईवे 91 पर कोतवाली देहात क्षेत्र में गांव दोस्तपुर के निकट 29 जुलाई 2016 की रात गाजियाबाद से शाहजहांपुर जा रहे परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी से गैंगरेप और परिजनों से लूटपाट की गई थी। इस म...