बुलंदशहर, दिसम्बर 22 -- 9 साल पहले हाईवे पर हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने गैंगरेप के दोषी पांचों अभियुक्तों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय ने पांचों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पांचों अभियुक्तों पर 1.81-1.81 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक ने बताया कि 29/30 जुलाई 2016 की रात नेशनल हाईवे-91 पर कोतवाली देहात क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास नोएडा से कार सवार परिवार के साथ दरिंदगी हुई थी। नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे परिजनों के सामने मां-बेटी से गैंगरेप और लूट की वारदात हुई थी। इस मामले में न्यायालय में छह अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। एक अभियुक्त सलीम बावरिया की वाद विचरण क...