हरिद्वार, जून 6 -- खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को एक लेमन सोडा इकाई और दो भोजनालयों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। लेमन सोडा निर्माण इकाई पर बिना खाद्य लाइसेंस उत्पादन और बिक्री तथा भोजनालयों के खिलाफ बिना लाइसेंस संचालन, परिसर में गंदगी के आरोप में वाद दायर किया है। दूसरी ओर शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्वालापुर से बहादराबाद टोल प्लाजा तक स्थित ढाबों और भोजनालयों का निरीक्षण अभियान चलाया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन एवं टीम ने छह ढाबों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रहे दो ढाबों को नोटिस जारी किया गया। यह भी पढ़ें- हाईवे पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, दो ढाबों को नोटिस एक ढाबा संचा...