रांची, जुलाई 27 -- रांची, संवाददाता। अतिरिक्त एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी मनोज त्रिपाठी की अदालत ने वर्ष 2022 की सड़क दुर्घटना में मृत राकेश कुमार उर्फ मुन्ना सिंह के आश्रितों को 19.26 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के समय हाईवा ट्रक की बीमा नहीं थी, इसलिए वाहन के पंजीकृत मालिक कृष्णा एंड दीपक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ही पूरी क्षतिपूर्ति 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करनी होगी। अदालत के अनुसार, 31 मार्च 2022 की रात डोरंडा स्थित एसबीआई बैंक के पास तेज और लापरवाही से चल रहे हाईवा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। हादसे में ऑपरेशन विभाग में कार्यरत 45 वर्षीय राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चालक संजय लिंडा के विरुद्ध आरोपपत्र भी दाखिल किया गया। आदे...