हाईकोर्ट से बरेली कालेज के प्रो. वीरपाल सिंह को राहत, विभागाध्यक्ष पद से हटाने के आदेश पर रोक
बरेली, अगस्त 11 -- हाईकोर्ट ने बरेली कॉलेज के प्रो. वीरपाल सिंह को राहत देते हुए उन्हें विभागाध्यक्ष पद से हटाने के 20 जून 2026 के आदेश और आठ जून 2026 की जांच कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में बताया गया कि प्रो. वीरपाल सिंह की नियुक्ति वर्ष 1989 में तदर्थ आधार पर हुई थी और वर्ष 2005 में उनकी सेवाएं नियमित की गईं। वर्ष 2007 में तत्कालीन प्राचार्य ने उनकी वरिष्ठता निर्धारित की थी। इसी वरिष्ठता और वेतन लाभ को लेकर वर्ष 2015 में शिकायत हुई थी। जांच समिति ने 12 अगस्त 2015 को अपनी रिपोर्ट में प्राचार्य के वर्ष 2007 के निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कहा था कि उसके पुनरावलोकन का कोई प्रावधान नहीं है।...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.