हाईकोर्ट से ओंकार की जमानत याचिका खारिज
मुजफ्फरपुर, सितम्बर 21 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गोविंद शर्मा हत्याकांड में जेल में बंद कुमार रणंजय ओंकार की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट से उसकी जमानत अर्जी खारिज की गई थी। इसके बाद उसकी ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई थी। मामले की जांच के बाद नगर थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने ओंकार सहित तीन आरोपितों के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं, आईओ की अर्जी पर आरोपित पटना की डॉ. जैमसिन परवीन सहित दो आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है। मालूम हो कि 31 मई की रात नगर थाना के छोटी कल्याणी चौक के निकट एक अपार्टमेंट में गोविंद शर्मा की गोली मार हत्या कर दी गई थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.