बागपत, जुलाई 10 -- बड़ौत। वरूण लुहारी की हत्या में के आरोपी दीपक उर्फ दीपू एवं राजेश उर्फ राजू द्वारा दाखिल एफआईआर निरस्त करने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि आत्मरक्षा का दावा जांच और ट्रायल के दौरान परखा जाएगा। वादी पक्ष के अधिवक्ता सोमेंद्र ढाका ने बताया कि हाईकोर्ट ने आरोपी पक्ष की सभी दलीलों को इस स्तर पर स्वीकार करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि अदालत ने साफ किया है कि आत्मरक्षा का दावा विवेचना और ट्रायल के दौरान ही परखा जाएगा। साथ ही पुलिस को निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के भजनलाल और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर माम...