नई दिल्ली, मार्च 16 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में एक एकड़ जमीन को मूल जमीन मालिक के वारिसों के बीच बांटने का आदेश देकर, 76 साल पुराने संपत्ति विवाद खत्म कर दिया। जस्टिस फरहान दुबाश की सिंगल बेंच ने पिछले महीने दिए गए अपने फैसले में, जमीन मालिक एम.एम.एच. जानमोहम्मद के वारिसों द्वारा फरवरी 1950 में दायर उन याचिकाओं को निपटा दिया, जिनमें प्रॉपर्टी में बंटवारे और अपने हिस्से की मांग की गई थी। कोर्ट ने येरवडा में बची हुई लगभग एक एकड़ (4,271 वर्ग मीटर) जमीन को उनके वारिसों के बीच बांटने का आदेश दिया। जानमोहम्मद द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी में दो बड़े प्लॉट शामिल थे। एक डेक्कन कॉलेज रोड पर और दूसरा पुणे के येरवडा में। मार्च 1950 में, एक शुरुआती बंटवारे की घोषणा की गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने डेक्कन कॉलेज रोड वाले प्लॉट को अधिग्रहित कर लिय...
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