हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों से मांगा जवाब
रांची, अगस्त 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में अनुशंसित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है। यह अपील अयूब तिर्की और अन्य की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। इससे पहले खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता को निर्देश दिया था कि परीक्षा में सफल 342 अभ्यर्थियों, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है, को मामले में प्रतिवादी बनाया जाए। अदालत ने कहा था कि अपील पर आने वाले अंतिम फैसल...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.