नई दिल्ली, जुलाई 20 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को न्यूज पोर्टल द वायर को दिया गया अपना निर्देश वापस ले लिया, जिसमें उसने बामनोली जमीन अधिग्रहण मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ बदनाम करने वाली सामग्री प्रकाशित न करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की पीठ ने कहा कि न्यूज पोर्टल द्वारा बदनाम करने वाला आर्टिकल प्रकाशित करने पर कुमार के मुकदमे पर दिया गया अंतरिम निर्देश बहुत ज्यादा, अंदाजा लगाने वाला व पूरी तरह से एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित था, जिससे यह कानून में सही नहीं है। हालांकि पीठ ने इस समय न्यूज पोर्टल को सामग्री हटाने के अंतरिम निर्देशों में दखल देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि किसी भी उलटे फैसले के लिए मुकदमे के सुनवाई के खत्म होने का इंतजार करना होगा।

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