बलिया, मार्च 11 -- सिकंदरपुर। तहसील क्षेत्र के सिवान कला पंचायत निधि से करीब 29.50 लाख रुपये के कथित रूप से गबन के मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम बलिया) को आदेश दिया कि वर्ष 2015 से लंबित इस आपराधिक मुकदमे की सुनवाई बिना अनावश्यक स्थगन दिए शीघ्र पूरी की जाए। आरोप है कि ग्राम निधि के खाते से 29,50,028 रुपये की राशि एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत बैंकिंग प्रक्रिया का दुरुपयोग कर दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दी गई। शिकायत के अनुसार ग्राम पंचायत के खाते से चेक के माध्यम से धनराशि आरटीजीएस द्वारा पूर्वांचल बैंक सिकंदरपुर शाखा में संचालित एक निजी खाते में भेजी गई। बाद में यह रकम अलग-अलग किश्तों में निकाली गई। आरोप में ग प्रधान, पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी...