रांची, अक्टूबर 4 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्निशियन की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को नियम सम्मत नहीं माना और नियुक्ति प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने रिम्स प्रशासन को तीन माह में लैब टेक्निशियन के पद के लिए नियमों के अनुसार नयी नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि जिन लोगों की नियुक्ति इस पद पर हो गयी है और कोर्ट के आदेश से प्रभावित रहे है वह नयी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक वैकल्पिक रूप से कार्य करते रहेंगे। यदि नयी प्रक्रिया तीन माह में पूरी नहीं हो पाती है तो प्रभावित लोगों का सेवा विस्तार कोर्ट की अनुमति के बाद ही किया जाएगा। इस संबंध म...