गोरखपुर, फरवरी 28 -- गोरखपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम में कंप्यूटर आपरेटर रहे मो. आतिफ सिद्दीकी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की प्रत्यावेदन पर निर्धारित अवधि में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिका में प्रार्थना की गई थी कि 28 अक्तूबर 2024 को नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा पारित सेवा से हटाने के आदेश को निरस्त किया जाए। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पुनर्बहाली, बकाया वेतन/मजदूरी का भुगतान और समस्त परिणामी लाभ दिए जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि 4 नवंबर 2024 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
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