हाईकोर्ट ने भीड़ हिंसा मामले में आरोपी को दी जमानत
प्रयागराज, अगस्त 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने गौतमबुद्ध नगर के थाना फेज-2 में दर्ज भीड़ हिंसा मामले में आरोपी हिमांशु ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी है। 15 अप्रैल 2026 को दर्ज एफआईआर के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर की कंपनियों और सार्वजनिक स्थल पर करीब 450-500 महिलाओं और पुरुषों की भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ की, जिससे सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। आरोपी को 17 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था और वह 19 अप्रैल से जेल में बंद था। आरोपी का कहना था कि उसकी कोई विशेष भूमिका घटना में सामने नहीं आई है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से सात में वह पहले से जमानत पर है और तीन में जमानत अर्जी लंबित है। राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.