हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के सीईओ को तलब किया
नोएडा, सितम्बर 11 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेनो वेस्ट स्थित ला रेजिडेंसिया हाउसिंग प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कार्रवाई और कथित निष्क्रियता पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी। मामला फ्लैट आवंटी मधवी त्यागी की ओर से दाखिल रिट याचिका से जुड़ा है। उनकी ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार ने न्यायालय में पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ला रेजिडेंसिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बिना बिक्री विलेख निष्पादित किए और बिना कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा दिया जा रहा है। याचिका में परियोजना की सुरक्षा और सुविधाओं को ल...
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