हाईकोर्ट ने प्रबंध समिति भंग करके का आदेश किया रद्द
बरेली, जुलाई 22 -- हाईकोर्ट इलाहाबाद ने केपीआरसी कला केंद्र विद्यालय की प्रबंध समिति को भंग कर नये चुनाव कराने के राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19 जून 2026 को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता प्रबंध समिति को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना यह कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने मामले को पुनः निस्तारण को सक्षम राज्य प्राधिकरण को भेजकर निर्देश दिया है कि सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर तीन सप्ताह के भीतर नया और स्पष्ट आदेश पारित किया जाये।यह यह भी पढ़ें- दुद्धी बार एसोसिएशन के सचिव बहाल मामला कार्यवाहक प्रधानाचार्य और प्रबंध समिति के बीच विवाद से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता जी.के. सिंह ने बहस के दौरा...
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