हाईकोर्ट ने पूछा, लक्ष्मी मेंशन को ध्वस्त क्यों नहीं किया
रांची, मई 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। जमशेदपुर के लक्ष्मी मेंशन भवन के जीर्ण-शीर्ण और खतरनाक हालत को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई का विवरण जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (जेएनएसी) को इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान जमशेदपुर के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि जब जेएनएसी ने दो माह पूर्व ही भवन को खाली कराने और ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया था, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस पर उपायुक्त की ओर से बताया गया कि भवन में रहने वाले कुछ किराएदारों ने अब तक मकान खाली नहीं किया है। कोर्ट जो भी आदेश देगा, उसका पालन किया जाएगा।
राज्य सरकार का पक्ष मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्त...
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