उन्नाव, अगस्त 12 -- उन्नाव। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतीश कुमार शुक्ल और पूर्व महामंत्री अरविंद कुमार दीक्षित की सदस्यता बहाली व चुनाव लड़ने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दोनों पूर्व पदाधिकारियों पर बार एसोसिएशन भवनों के निर्माण में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे, उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्र, महामंत्री अनुज कुमार बाजपेई व एल्डर कमेटी पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि याचिका संख्या 8340/2026 पर बुधवार को कोर्ट ने निर्णय सुनाया। उन्होंने बताया कि पूर्व पदाधिकारियों ने सदस्यता बहाली व चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई। यह भी पढ़ें- Firozabad News: जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की तिथि ...