नई दिल्ली, मई 29 -- - फीस विवाद - नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) द्वारका की याचिका पर शिक्षा निदेशालय से जवाब मांगा है। याचिका में शिक्षा निदेशालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें संस्थान को बढ़ी हुई फीस का भुगतान न करने पर निष्कासित किए गए 31 छात्रों को बहाल करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने स्कूल की याचिका पर दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) को नोटिस जारी किया है। पीठ ने डीओई से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की है। ज्ञात रहे कि बुधवार को फीस वृद्धि के मुद्दे के बीच अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग करने वाले 100 से अधिक अभिभावकों की एक याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतिरम आदेश दिया था। इस आदेश को स्कूल ने चुनौत...