नई दिल्ली, मई 9 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक वीडियो मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत दी। अदालत ने अंतरिम संरक्षण देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे वीडियो हटाने और संबंधित यूआरएल को ब्लॉक रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि थरूर को अपने व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा से संबंधित सभी पहलुओं पर लागू होने योग्य अधिकार प्राप्त हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना की पीठ ने सुनवाई के दौरान माना कि प्रथम दृष्टया मामला थरूर के पक्ष में बनता है। कोर्ट ने अज्ञात व्यक्तियों को थरूर की पहचान का उपयोग कर एआई या अन्य तकनीकों से फेक कंटेंट तैयार करने या प्रसारित करने से रोक दिया। अदालत ने एक्स कॉर्प को चिह्नित लिंक हटाने का निर्देश दिया, जबकि मेटा प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करने को कहा कि इंस्टाग्राम पर ब्लॉक किए गए यूआरएल आगे भी उपलब्ध न हों। थ...