हाथरस, अप्रैल 28 -- हाईकोर्ट ने डीएम से मांगा जबाव -(A) पुरदिलनगर। जनपद के ग्राम पंचायत नरई में पब्लिक यूटिलिटी भूमि पर अन्नपूर्णा भवन निर्माण और मनरेगा फंड के दुरुपयोग के मामले में शिकायत के बाद हाईकोर्ट ने डीएम से जबाव मांगा है।एडवोकेट पुष्पेन्द्र कुमार के मुताबिक तहसीलदार सिकंदराराऊ द्वारा कोर्ट में दाखिल एफिडेविट के साथ प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि प्लॉट संख्या 120 व 122, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 के अंतर्गत पब्लिक यूटिलिटी लैंड के रूप में दर्ज है, पर बिना किसी वैध अनुमति के अन्नपूर्णा भवन का निर्माण किया गया। मामले की अगली सुनवाई 18 मई 2026 को निर्धारित की गई है। यह भी पढ़ें- पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब यह मामला अब प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता को...