शामली, मई 1 -- जलालाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार तबादला करने को कर्मचारी का उत्पीड़न माना है । जलालाबाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के मामले में कोर्ट ने नगर विकास विभाग के उस ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया है.जिसमे विभाग ने केवल ढाई साल की सेवा अवधि मे पांचवा ट्रांसफर कर दिया गया था जिसे लेकर नगर पंचायत के अधिषासी अधिकारी ने इसे उनके साथ अन्याय एवं नियम कानूनो का उलंघन बताते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे वाद दायर किया था। तबादला आदेश रदद होने के बाद गुरूवार को फिर से ई ओ द्वारा जलालाबाद नगर पंचायत का कार्यभार गृहण कर लिया। सालो से रिक्त व अस्थाई अधिकारी जितेन्द्र कुमार के भरोसे चली आ रही जलालाबाद नगर पंचायत मे आठ माह पूर्व 8 अगस्त 2025 मे कस्बे के लोगो की शासन से लगातार मांग पर अधिशासी अधिकारी जयबीर शर्मा की नियुक्ति की गई थी। विगत ...