नई दिल्ली, जुलाई 3 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की उम्रकैद घटाकर सात साल कर दिया है। कोर्ट ने माना कि हमला 'पहले से सोची-समझी साज़िश' नहीं था, बल्कि पत्नी की 'अचानक और गंभीर उकसावे' वाली बात थी जिसमें उसने कहा था कि वह उसके जैसे 'हजार पति रख सकती है'। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की पीठ ने हाल ही में दिए फैसले में कहा कि महिला की बात पति की बेकार हैसियत की ओर एक अप्रत्यक्ष इशारा था, जिसका मतलब था कि एक इंसान या पति के तौर पर उसकी कोई अहमियत नहीं है। यह भी पढ़ें- तुम जैसे हजार पति मिल जाएंगे, ऐसा कहना गंभीर उकसावा; HC ने पति की उम्रकैद की सजा घटाई अभियोजन पक्ष के अनुसार, छिंदवाड़ा के चौरई ब्लॉक निवासी शिव कहार ने 18 सितंबर, 2021 को अपनी पत्नी किरण की हत्या कर दी थी, जब वह सात म...