विधि संवाददाता, अगस्त 8 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अलीगंज अग्निकांड से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और अन्य अधिकारियों को विस्तृत जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा किया कि गोलमोल जवाब स्वीकार नहीं किए जाएंगे, स्पष्ट और विस्तृत जवाब चाहिए। न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने उक्त घटना पर दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से बताया गया कि अग्नि सुरक्षा मानकों और भवन निर्माण नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए तैयार की जा रही मानक संचालन प्रक्रिया लगभग तैयार है। उनकी ओर से जवाबी हलफनामे के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया। यह भी पढ़ें- KGMU अस्पताल में आग के बाद बच्चों को सीने से चिपकाकर दौड़े, 50 बच्च...