गोरखपुर, मार्च 1 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद आतिफ सिद्दीकी बनाम राज्य उत्तर प्रदेश व अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की प्रत्यावेदन पर निर्धारित अवधि में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 34 में न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने की। याचिकाकर्ता नगर निगम गोरखपुर में कंप्यूटर आपरेटर रहे मो. आतिफ सिद्दीकी की ओर से अधिवक्ता बृजेश कुमार पांडेय ने पक्ष रखा। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता वत्सला और राज्य की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता उपस्थित रहे। याचिका में प्रार्थना की गई थी कि 28 अक्तूबर 2024 को जोनल अधिकारी, जोन-01, नगर निगम गोरखपुर द्वारा पारित सेवा से हटाने के आदेश को निरस्त किया जाए। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पुनर्बहाली, बकाया वेत...