नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री अनीता आडवाणी की एक याचिका को खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने दिवंगत बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने कथित रिश्ते को शादी के तौर पर मान्यता देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की एकल पीठ ने आडवाणी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मुंबई की दिंडोशी सत्र अदालत द्वारा 2017 में पारित एक आदेश को चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने जुलाई 2012 में खन्ना की मृत्यु के बाद इसी तरह की राहत की मांग करने वाले उनके दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया था।राजेश खन्ना के साथ लिव इन में रहने का दावाआडवाणी ने दावा किया था कि वह खन्ना के साथ कई वर्षों तक लिव-इन रिलेशनशिप में थीं, जब तक कि 2012 में उनकी अलग रह रही पत्नी डिंपल कपाडिया, जो खुद भी एक दिग्गज अभिनेत्री हैं, बे...