विशेष संवाददाता, दिसम्बर 29 -- हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य सेवानिवृत्त न्यायधीशों को घरेलू सेवक और टेलीफोन भत्ता देने संबंधी शासनादेश न्याय विभाग ने जारी कर दिया है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और उनकी पत्नी को घरेलू नौकर के लिए 50 हजार रुपये और अन्य सेवानिवृत्त न्यायधीशों के लिए यह भत्ता 45 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके अलाव इनको टेलीफोन भत्ते के तौर पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इस पर ही कुछ समय पहले हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में न्याय विभाग के इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। प्रमुख सचिव न्याय उदय प्रताप सिंह की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी को ...