नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास मथुरा रोड पर पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए क्रॉसिंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चिंता जाहिर की। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से हुए केंद्र सरकार से समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि अगली सुनवाई से पहले समुचित कदम नहीं उठाया जाता है तो न्यायाधीश खुद वहां आकर धरना देंगे। यह भी पढ़ें- प्रदर्शन: एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की याचिका पर नोटिस जारीमथुरा रोड पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट के पास मथुरा रोड पर लोगों को सड़क पार करने में हो रही कठिनाईयों पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से समस्या का समाधान के लिए समुचित कदम उठ...