हमीरपुर, जून 26 -- भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। ग्राम प्रधानों को पंचायत का प्रशासक बनाए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी है। इससे ग्राम प्रधानों में खलबली मच गई। हाईकोर्ट के इस फैसले से मौजूदा प्रधान असमंजस में फंस गए हैं। ग्राम प्रधान संगठनों ने कहा कि आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। आगामी 13 जुलाई को संगठन अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल यह आदेश सरकार के खिलाफ हुआ। सरकार को मजबूती के साथ न्यायालय में पैरवी करनी चाहिए। यह भी पढ़ें- कोर्ट की टिप्पणी से प्रधान मायूस,13 जुलाई पर टिकी उम्मीदहाईकोर्ट का आदेश शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मौजूदा प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि यह आदेश असंवैधानिक है और इस आदेश पर रोक लगाई जाती है। आगामी सुनवाई 13 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट के आदेश स...