मऊ, फरवरी 26 -- घोसी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अमारी निवासी राजेश कुमार राय द्वारा अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ईंट भट्ठे को खनन विभाग ने बंद कराते हुए दोबारा संचालित किए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमारी निवासी प्रयास राय ने विगत वर्ष 20 सितम्बर 2025 को मंडलायुक्त आजमगढ़ को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी आनंद कुमार आनंद के निर्देश पर कार्रवाई की गई।
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