प्रयागराज, मार्च 15 -- प्रयागराज मुख्य संवाददाता केस वन: भोलानाथ सिंह ने 2019 में फरवरी 2011 से 2015 तक का वेतन एरियर, 6ठें वेतन आयोग से संबंधित अंतर तथा अन्य देय ब्याज सहित प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका की थी। छह साल तक मुकदमेबाजी के बाद नौ अक्तूबर को कोर्ट ने प्रत्यावेदन निस्तारण का आदेश दिया था। इसके बाद शासन ने 17 नवंबर 2025, 24 जनवरी 2026 एवं 16 फरवरी 2026 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक से तीन बार आख्या मांगी थी लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।केस टू: बलिया के रामनाथ उपाध्याय ने अवशेष सहित नियमित वेतन एवं सेवानिवृत्तिक लाभ प्रदान कराये के लिए हाईकोर्ट में 2008 में याचिका की थी। हाईकोर्ट के 21 अगस्त 2025 के आदेश के अनुपालन में रामनाथ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रत्यावेदन दिया था। शासन ने 17 सितंबर 2025 को माध्यमिक शिक्षा निद...