इंदौर, अगस्त 8 -- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक शख्स द्वारा दायर तलाक की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अलग रहने के बाद भी उसकी पत्नी ने अपने पत्नी धर्म को निभाया और हर उस जिम्मेदारी को पूरा किया, जो एक पत्नी, बहू और मां के रूप में उसे निभानी चाहिए थी। इस दौरान अदालत ने उसकी पत्नी की जमकर तारीफ भी की। अदालत ने कहा कि 19 साल से पति द्वारा छोड़े जाने के बाद भी वह अपने पत्नी धर्म पर अडिग है, यहां तक कि उसने अपने वैवाहिक जीवन की निशानियों को भी नहीं छोड़ा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक आदर्श भारतीय पत्नी अपने पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद भी शक्ति, गरिमा और सद्गुण का प्रतीक बनी रहती है। बता दें कि यह दंपति पिछले 19 साल से अलग रह है और पति ने क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक मांगा था। एक-दूसरे से अलग रह रहे इस दंपति की शादी नवंबर ...