जमशेदपुर, अगस्त 2 -- साकची के सत्यनारायण मारवाड़ी मंदिर मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ता जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कोई याचिका दायर करता है तो उसपर तुरंत सुनवाई कर आदेश पारित करेंगे। बोर्ड अगर गलत आदेश पारित करता है या कोई भी पक्ष उक्त आदेश से असंतुष्ट होता है तो वह अपील या रिट जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है, उसे अपना सकता है। इसके साथ ही रिट पिटीशन का निपटारा कर दिया गया। इससे पूर्व हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को विजेन्द्र शर्मा बनाम झारखंड सरकार, झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, उपायुक्त राजीव रंजन, जमशेदपुर अक्षेस, जमशेदपुर अक्षेस के तत्कालीन विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय, और सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट समिति के मामले में सुनवाई हुई। यह भी प...