प्रयागराज, अगस्त 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रईसी बेगम व अन्य बनाम जावेद अनवर व अन्य मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के दो अंतरिम आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। मुरादाबाद के अपर जिला जज कोर्ट में जावेद अनवर व अन्य ने रईसी बेगम व अन्य के खिलाफ किराया वसूली और बेदखली के लिए जेएससीसी वाद दाखिल किया था। वादीगण तीन जनवरी 1992 और सात जनवरी 1992 के बिक्रीनामों के आधार पर मालिकाना हक व मकान मालिक होने का दावा करते हैं। विपक्षी किराएदार का कहना था कि संपत्ति वक्फ की है और वे वक्फ प्रबंध समिति के अधीन किराएदार हैं, न कि वादीगण के。

याचिका खारिज होने का निर्णय याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त वाद बिंदु तय करने की उनकी अर्जी नौ अक्तूबर 2025 को...