नई दिल्ली, मई 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हवाई किराये को तर्कसंगत और सही किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से हवाई यात्रियों को राहत देने के लिए समुचित कदम उठाने को कहा है। हालांकि केद्र सरकार ने कहा कि हवाई किराये को लेकर 2024 का एक नया कानून लागू हो गया है और उससे जुड़े नियमों पर सलाह-मशविरा चल रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने विमानन कंपनियों द्वारा त्योहारों या अन्य जरूरी मौके पर मनमाना किराया और अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी को पर लगाम लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि एक ही दिन, एक ही सेक्टर में उड़ान भरने वाली एक एयरलाइन एक खास हवाई किराया लेती है जबकि दूसरी अलग हवाई किराया लेती है। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि ...