लखनऊ, फरवरी 17 -- लखनऊ की कॉमर्शियल कोर्ट -2 ने आर्बिट्रेशन के एक मामले में हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिया है। पत्रावली के अनुसार कमर्शियल कोर्ट ने यह आदेश 27.98 करोड़ रुपये की वसूली संबंधी प्रार्थना पत्र का निस्तारित करते हुए दिया है। कॉमर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आरपी पांडेय ने यह आदेश राकेश जैन द्वारा एमएस वेलवॉन बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दायर निष्पादन (एक्जेक्युशन) अर्जी पर पारित किया। आवेदके राकेश जैन की ओर से कहा गया है कि कंपनी के साथ वाणिज्यिक विवाद में 27 अगस्त 2025 को उनके पक्ष में 27.98 करोड़ रुपये की डिक्री पारित की गई थी। इसके बाद से लेकर आज तक कंपनी द्वारा अवार्ड की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। आवेदनकर्ता ने इस अवार्ड के क्रियान्वयन के लिए कमर्शियल कोर्ट में अर्जी प्रस्त...