प्रयागराज, अक्टूबर 7 -- रेलवे में 20 साल से अधिक नियमित सेवा पूरी कर चुके गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के अनुरोध पर तबादले की नई व्यवस्था लागू होने के बाद रेलवे बोर्ड ने अब इसकी पूरी प्रक्रिया तय कर दी है। संशोधित सर्विस बेस्ड रिक्वेस्ट ट्रांसफर (एसबीआरटी) मॉड्यूल को 22 सितंबर से एचआरएमएस पर लागू किया जा चुका है। छह अक्तूबर को जारी आदेश में रेलवे बोर्ड ने आवेदन से लेकर प्राथमिकता तय करने, रिक्ति आवंटन और कर्मचारी को रिलीव करने तक की प्रक्रिया स्पष्ट की है। नई व्यवस्था में हर महीने की पहली तारीख को तबादले के लिए उपलब्ध रिक्तियों की गणना होगी। पिछले महीने की अंतिम तारीख रात 12 बजे तक जमा किए गए सक्रिय आवेदन अगले चक्र में शामिल होंगे। संबंधित प्राथमिकता समूह में कर्मचारियों की सूची नियुक्ति की तारीख के आधार पर तैयार होगी। जिसकी नियुक्ति पहले हु...