मुजफ्फरपुर, जुलाई 16 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। साहेबगंज में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में तीन लोगों के घायल होने के मामले में आरोपित हॉस्टल संचालक रमेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दस शैलेद्र कुमार-एक के कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले के आईओ को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि अर्जी पर पहली सुनवाई थी। अब 22 जुलाई को सुनवाई होगी।इससे पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक रमेंद्र सिंह पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। यह भी पढ़ें- हर्ष फायरिंग: आरोपित हॉस्टल संचालक पर किसी तरह की कार्रवाई पर रोक इसके बाद इस अर्जी को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दस के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। मालूम ...