मुजफ्फरपुर, जुलाई 22 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। साहेबगंज में बीते 29 जून को शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में आरोपित हॉस्टल संचालक रमेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी गई। अर्जी पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दस शैलेद्र कुमार-एक के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

आपराधिक मामले की सुनवाई अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईओ को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था। आईओ ने कोर्ट में केस डायरी पेश कर दिया। इसमें हॉस्टल संचालक रमेंद्र के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने बताया कि इसके साथ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से उन पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई गई रोक भी समाप्त हो गई। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।...