हर्ष फायरिंग के आरोपित हॉस्टल के गार्ड की जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरपुर, जुलाई 30 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। साहेबगंज में शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में तीन लोगों के घायल होने के मामले के आरोपित हॉस्टल के गार्ड रामकिशोर मिश्रा की नियमित जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी गई। इस अर्जी पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दस शैलेद्र कुमार-एक के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उसकी ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार चौधरी ने बहस की। वहीं, अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने गार्ड की जमानत अर्जी खारिज कर दी।इससे पहले हॉस्टल संचालक रमेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 के कोर्ट ने खारिज कर दी थी। मालूम हो कि साहेबगंज थाना क्षेत्र के परसौनी जहांगीर गांव में 29 जून की रात शादी समारोह में हर्ष...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.