जमशेदपुर, अप्रैल 8 -- जमशेदपुर। व्यवसायी हरेराम सिंह को धमकी देकर दो करोड़ रंगदारी मांगने के आरोपी दशरथ शुक्ला की जमानत अर्जी मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह की अदालत में मंजूर हो गई। भुइयांडीह स्थित हरेराम सिंह के घर पर फायरिंग व आर्म्स एक्ट केस के आरोपी आकाश सिंह की जमानत पहले हो चुकी है। मालूम हो कि व्यवसायी हरेराम सिंह के घर अपराधियों ने 10 अक्तूबर 2025 को दहशत फैलाकर रंगदारी के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। फायरिंग का मामला उनके कर्मचारी के बयान पर सीतारामडेरा पुलिस ने दर्ज किया था, जबकि, रंगदारी का केस पुलिस ने हरेराम सिंह के बयान पर प्रिंस खान व अन्य के खिलाफ दर्ज किया था। हरेराम सिंह के घर पर रंगदारी और फायरिंग में छानबीन के दौरान पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
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