चंडीगढ़, जुलाई 2 -- भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन दरों में संशोधन किया है। बढ़ी हुई दरें एक जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है। संशोधित दरों के अनुसार दो वेतन स्लैब बनाये गये हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतनभोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपये है, तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये, प्रति घंटा वेतन 96 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है, तो उसे प्रतिमाह 2487 रुपये वेतन मिलेगा। इसी प्रकार यदि निगम द्वारा किसी कर्मचारी का वेतन 24,100 निर्धारित किया...